Tech News: Online Fraud से बचना चाहते हैं तो अपनी पूंजी को सिक्योर रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

By दिव्यांशी भदौरिया | Apr 07, 2024

कुछ ही सालों में साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन फ्रॉड तदाद से बढ़ गया है। आमतौर पर ऐसी घटनाएं आपने कई सुनी होगी। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के एक अस्पताल में काम करने वाले एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुआ है। दरअसल, डॉक्टर को एक कॉल आई जिसमें उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का दावा किया गया, लेकिन इसके बदले उनके खाते से 2 लाख रुपये निकाल लिए गए। हालांकि डॉक्टर ने घटना की सूचना पुलिस को दी और FIR दर्ज कराई। इस लेख में हम आपको आरबीआई की गाइडलाइन और शिकायत के प्रोसेस के बारे में बताते हैं।

RBI ने दी हिदायत

- जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो प्रशासन भी इसको लेकर बहुत सतर्क रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि धोखाधड़ी और घोटालों के बढ़ते मामले भारतीय रिजर्व बैंक को अपने कस्टमर्स के पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जरुरी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

- अगर आपने पहले भी इस तरह की स्थिति का अनुभव किया है, तो RBI द्वारा निर्धारित गाइडलाइन और विनियमों के बारे में खुद को अपडेट रखें।

-  RBI ने यह भी बताया कि अगर आप जानकारी की कमी या फोन बैकिंग, नेट बैकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन भुगतान गेटवे समस्याओं जैसे बैंकिंग मुद्दों के कारण धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 

- वहीं, अगर आप थर्ड पार्टी द्वारा उल्लंघन के कारण आपके खाते से पैसा निकाल लिया जाता है, जिसके लिए न तो आप और न ही बैंक जिम्मेदार है, तो खोई हुई धनराशि वापस कर दी जाएगी।           

- आरबीआई ने कहा कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आपको 3 दिनों के भीतर बैंक को लिखित रुप में सूचित करना होगा। अगर आप 4 से 7 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट करते हैं, तब भी आपके पास अपना पैसा वापस पाने का मौका होगा।

किस तरह से करें जानकारी शेयर?

- अगर आप इसकी जानकारी शेयर करना चाहते है तो इन बातों का रखें ध्यान। दिल्ली पुलिस के साइबर विशेषज्ञ किसलय चौधरी ने आगाह किया है कि RBI की गाइडलाइन के बावजूद बैंक रिफंड टाल सकते हैं। ऐसे में सारी प्रक्रिया को समझने और जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए।

- अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या आपने इसका सामना कर रहे हैं, तो उसी दिन अपने नजदीक पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराएं। 

- फ्रॉड वाले दिन या अगले दिन पुलिस रसीद पाने के लिए अपने बैंक में जाएं। बैंक में फ्रॉड का आवेदन कर सकते हैं और इसे पुलिस रसीद के साथ जमा करें।

- इसके बाद आप अपने दोनों डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी आरबीआई की ईमेल आईडी crpc@rbi.org.in पर भेजे, जबकि सीसी में आपके बैंक की ईमेल आईडी भी शामिल करनी है। आपको 3 दिन के अंदर ये प्रकिया पूरी करनी होगी।

क्यों वापस नहीं मिलेंगे पैसे?

- दिल्ली पुलिस के साइबर विशेषज्ञ ने बतायाा है कि अगर फ्रॉड की सूचना बैंक, पुलिस या दोनों को 7 दिनों के बाद दी गई तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे।

- इसके अलावा विटकॉइन, ऑनलाइन करेंसी, ऑनलाइन गेम या सट्टेबाजी में खोया हुआ पैसा अक्सर नहीं मिलता।

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