By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 02, 2022
पेशावर। पाकिस्तान की अदालत ने बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आगजनी और तोड़फोड़ को लेकर दर्ज 14 मामलों में तीन हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी। मीडिया में प्रकाशित खबरों में यह जानकारी दी गई। मीडिया के मुताबिक ये मामले हाल में खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (पीटीआई) की ओर से आयोजित आजादी मार्च के दौरान समर्थकों द्वारा की गई कथित तोड़-फोड़ और आगजनी के संबंध में दर्ज किए गए थे। जियो न्यूज ने बताया कि पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) ने 69 वर्षीय खान को50 हजार रुपये के मुचलके पर यह जमानत दी। उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री खान ने अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत का रुख किया था।
डान न्यूज के मुताबिक न्यायाधीश ने पीटीआई नेता को 25 जून तक अग्रिम जमानत देने के साथ ही मामले को इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास भेज दिया। पीएचसी ने खान को 25 जून से पहले इस्लामाबाद के सत्र न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इमरान खान को इस साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये प्रधानमंत्री पद से पदच्युत कर दिया गया था।