उत्तराखंड में फार्मासिस्ट पद पर भर्ती के लिए बी फार्मा डिग्री धारक पात्र नहीं : उच्च न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 29, 2025

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक आदेश में कहा कि प्रदेश में फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए केवल फार्मेसी में डिप्लोमा (डी.फार्मा) को ही वैध शैक्षणिक योग्यता के रूप में मान्यता दी जाएगी।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बी.फार्मा डिग्री धारक उम्मीदवार वर्तमान सेवा नियमों के तहत फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। ओम प्रकाश, विनोद कुमार, पंकज मोहन ध्यानी तथा बी फार्मा डिग्री धारकों ने अपनी याचिकाओं में दलील दी थी कि चूंकि उनके पास उच्च योग्यता है इसलिए उन्हें फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि राज्य सरकार ने पहले उन्हें आश्वासन दिया था कि बी.फार्मा को मान्यता दी जाएगी लेकिन अभी तक नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की पीठ ने कहा कि भर्ती के लिए पात्रता मानदंड तय करना नीतिगत मामला है और जब तक सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक राज्य फार्मेसी परिषद में पंजीकृत डी.फार्मा धारक ही फार्मासिस्ट पद पर भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। अदालत ने यह कहते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया कि अगर भविष्य में नियमों में बदलाव होता है, तभी बी फार्मा डिग्री धारक उसका लाभ ले सकते हैं।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

आत्मनिर्भर भारत की ऊंची उड़ान, DRDO ने SFDR तकनीक से लैस Missile का किया सफल परीक्षण

जनरल नरवणे की किताब लेकर Rahul Gandhi का तंज, PM Modi में Lok Sabha आने की हिम्मत नहीं

Valentines Week पर पाएं Trending Korean Glass Skin, ये घरेलू उपाय देगा Instant Glow

China को जमीन, US को बाजार! Akhilesh Yadav ने केंद्र की विदेश नीति पर उठाए गंभीर सवाल