Bahraich POCSO Court ने बच्चे से कुकर्म के दोषी को सुनाई 20 वर्ष कारावास की सजा

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 24, 2026

बहराइच जिले की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 10 वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म के ढाई साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास और 30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष जिला लोक अभियोजक (पॉक्सो) संत प्रताप सिंह ने शनिवार को बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो न्यायालय) अरविंद कुमार गौतम ने शुक्रवार को रानीपुर थाना क्षेत्र के निवासी गरीबे को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, 29 अप्रैल 2024 की रात करीब आठ बजे गरीबे रानीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले 10 वर्षीय बच्चे के घर पहुंचा और उसे खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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