अदालत की अवमानना मामले में बिजनौर जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ जमानती वारंट जारी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 22, 2025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बिजनौर की जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है, क्योंकि उन्होंने नोटिस मिलने के बावजूद मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय से संपर्क करके जवाब दाखिल नहीं किया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि 22 अप्रैल, 2025 को उच्च न्यायालय ने बिजनौर जिला स्तरीय जाति जांच समिति को आदेश दिया था कि वह जाति निर्धारण के अनुरोध से जुड़े उनके आवेदन पर तीन महीने में निर्णय ले।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि आदेश की एक प्रति समिति की अध्यक्ष व जिला मजिस्ट्रेट को भी दी गई थी। इसके बावजूद, तीन महीने बीत जाने के बाद भी उनके आवेदन पर कोई फैसला नहीं लिया गया।

याचिकाकर्ता ने अदालती आदेश की इस अवमानना ​​के लिए जिला मजिस्ट्रेट को दंडित करने का अनुरोध किया। गुरुवार को सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जिला मजिस्ट्रेट ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए मुख्य स्थायी अधिवक्ता के कार्यालय से संपर्क नहीं किया, जिसके कारण कार्यालय जवाब दाखिल नहीं कर सका। जिला मजिस्ट्रेट के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया।

प्रमुख खबरें

Aman Sehrawat और Antim Panghal एशियाई कुश्ती के फाइनल में पहुंचे

Prabhasakshi NewsRoom: America ने Iran को फिर से घेरा! Trump ने तीसरा विमानवाहक पोत और 10 हजार सैनिक भेजे, दुनिया टेंशन में

पूर्व निशानेबाज Rajeshwari Kumari चुनी गईं OCA Athletes Committee की सदस्य

ठाणे में प्रदीप पूर्णेकर मर्डर केस: परिजनों ने CBI जांच और हत्यारों को फांसी की मांग की