By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 01, 2026
बलिया (उप्र), एक अगस्त उत्तर प्रदेश के बलिया की स्थानीय अदालत ने एक किशोरवय लड़की को अगवा कर उससे बलात्कार करने के मामले में आरोपी एक युवक को दोषी करार देते हुए 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने शनिवार को बताया कि सहतवार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की को 24 अप्रैल 2024 को दवा लेने के लिए बाजार जाने के दौरान नौशाद नामक युवक ने अगवा करके उसके साथ बलात्कार किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में किशोरी के पिता की तहरीर पर नौशाद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था और पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।