Banke Bihari Mandir Corridor case: वृंदावन जाने के कितने रास्तें, इलाहाबाद HC ने कहा- रिपोर्ट दाखिल करें

By अभिनय आकाश | Sep 05, 2024

इलाहाबाद उच्च न्यायालय अदालत ने मथुरा के वृन्दावन में बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने पिछले साल अगस्त में मंदिर में भगदड़ के बाद मथुरा के अनंत शर्मा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका की पोषणीयता पर कोर्ट में बहस होनी है। इसके बाद कोर्ट को प्रस्तावित कॉरिडोर का स्वरूप तय कर काम शुरू करना है। अब तक इस मामले की 74 तारीखों पर सुनवाई हो चुकी है।

इसे भी पढ़ें: Delhi Liquor Policy case में आया Trump का नाम, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील ने ये क्या बोल दिया?

गलियारे के विकास में मंदिर में आने वाले बड़ी संख्या में भक्तों को बेहतर ढंग से समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल होगा। इस दायरे में पहुंच बढ़ाना, सुविधाओं में सुधार करना और भीड़ के प्रवाह को प्रबंधित करना शामिल हो सकता है। अदालत ने विकास प्रक्रिया में कानूनी और नियामक मानकों के पालन की आवश्यकता पर जोर दिया। इसमें संभवतः यह सुनिश्चित करना शामिल है कि परियोजना पर्यावरण नियमों, ऐतिहासिक संरक्षण मानदंडों और स्थानीय भवन कोड का अनुपालन करती है।

प्रमुख खबरें

पहचान के संकट से निकलकर UP बना देश की Top-3 Economy: CM Yogi का दावा

International Plastic Bag Free Day 2026: प्लास्टिक बैग से जकड़ी जीवन-शैली से पर्यावरण तबाह

जीत के बाद Diogo Jota को याद कर भावुक हुए Cristiano Ronaldo, Portugal ने रचा इतिहास

Amarnath Yatra बम बम भोले के जयकारों के साथ शुरू, PM Modi ने भक्तों को लिखा पत्र, झूमते हुए आगे बढ़ रहे श्रद्धालु