By अभिनय आकाश | Aug 23, 2025
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को राज्य में हुए कथित करोड़ों रुपये के शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में रायपुर की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनसे पाँच दिनों की हिरासत में पूछताछ पूरी होने के बाद आया है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने अदालत को बताया कि चैतन्य बघेल जाँचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें शराब घोटाले में उनकी भूमिका का पता चला। उनकी पुलिस रिमांड आज समाप्त हो गई और हमने न्यायिक हिरासत की माँग की थी। अदालत ने उन्हें 6 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
4 अगस्त को, सर्वोच्च न्यायालय ने भूपेश बघेल और उनके बेटे को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जाँच और संभावित गिरफ्तारी से संबंधित राहत के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय जाने का निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने उन्हें पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक नई याचिका दायर करने को भी कहा, जिस पर अलग से सुनवाई होगी।