By अंकित सिंह | Mar 24, 2023
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल, मानहानि मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी माना था। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, राहुल गांधी की जमानत याचिका मंजूर कर ली गई थी। लेकिन 2 साल की सजा की वजह से उन्हें लोकसभा की सदस्यता गवानी पड़ी है।
क्या है पूरा मामला
सूरत की एक अदालत ने 'मोदी उपनाम' संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के वकील बाबू मंगुकिया ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने कांग्रेस नेता को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया। ये धाराएं मानहानि और उससे संबंधित सजा से जुड़ी हैं।