आसाराम बापू को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली 3 महीने की अंतरिम जमानत

By अभिनय आकाश | Mar 28, 2025

गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्वयंभू संत और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू की अंतरिम जमानत को चिकित्सा आधार पर तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया। 86 वर्षीय संत, जिन्हें 2013 के बलात्कार मामले में सत्र न्यायालय ने 2023 में दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, को चिकित्सा आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। चूंकि उनके जेल लौटने का समय आ गया था, इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय ने अब उनकी अस्थायी जमानत को 30 जून तक बढ़ा दिया है। आसाराम बापू ने उच्च न्यायालय में छह महीने की अस्थायी जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया था कि डॉक्टरों ने पंचकर्म चिकित्सा - 90 दिन की उपचार पद्धति - की सिफारिश की थी।

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