JNU की पूर्व छात्र नेता शेहला राशिद को बड़ी राहत, वापस लिया जाएगा देशद्रोह का मामला

By अंकित सिंह | Mar 01, 2025

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पुलिस को भारतीय सेना के बारे में अपने ट्वीट्स को लेकर 2019 के देशद्रोह मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की अनुमति दे दी। राशिद को 18 अगस्त, 2019 को पोस्ट किए गए ट्वीट्स की एक श्रृंखला पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सेना के जवानों ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में चार लोगों को प्रताड़ित किया था, उनके बगल में एक माइक्रोफोन लगाया था "ताकि पूरा क्षेत्र उनकी चीखें सुन सके और आतंकित हो सके।"

इसे भी पढ़ें: महाकुंभ के बाद पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने किया संगम स्नान

भारतीय सेना ने राशिद के दावों का जोरदार खंडन करते हुए उन्हें निराधार और असत्यापित बताया था। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा था कि उनके ट्वीट का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में धार्मिक मतभेद पैदा करना था। 2023 में, दिल्ली पुलिस द्वारा भेजे गए एक प्रस्ताव और गृह विभाग द्वारा समर्थित के बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राशिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी। गृह विभाग ने तर्क दिया था कि "मामले की प्रकृति, जिस स्थान का ट्वीट में उल्लेख किया गया है, और सेना के खिलाफ झूठे आरोप लगाना इसे एक गंभीर मुद्दा बनाता है।" विभाग ने यह भी दावा किया था कि राशिद की टिप्पणी पर भारतीय न्याय संहिता (पूर्व में आईपीसी) की धारा 153ए के तहत मुकदमा चलाने की जरूरत है, जो सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ अपराधों से संबंधित है।

प्रमुख खबरें

Rajya Sabha में फिर भड़कीं SP MP Jaya Bachchan, टोका-टोकी पर बोलीं- बच्चे बैठ जाओ

प्रमोद तिवारी का Himanta Sarma पर पलटवार, BJP को Israel में बनानी चाहिए सरकार

Women Health: क्या प्रेग्नेंसी वाला Sugar, Delivery के बाद भी बना रहता है? जानें पूरा सच

Ram Navami पर PM Modi का राष्ट्र के नाम संदेश, प्रभु राम के आशीर्वाद से पूरा होगा Viksit Bharat का संकल्प