By अभिनय आकाश | Aug 02, 2024
महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को बड़ी राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 'लाडली बहना योजना' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वह योजना पर रोक लगाने की याचिका पर तुरंत सुनवाई नहीं कर सकता और कहा कि याचिका पर सुनवाई करने की इतनी जल्दी क्यों है?
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में इस योजना को करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया था और कहा था कि इससे राज्य के खजाने पर भारी बोझ बढ़ेगा। याचिका में सरकारी खजाने से 14 अगस्त को जारी होने वाली 'लाडली बहना योजना' की पहली किस्त पर रोक लगाने की मांग की गई है। जनहित याचिका (पीआईएल) नवी मुंबई में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा दायर की गई थी। जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त के लिए टाल दी है।