By अंकित सिंह | May 31, 2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। अदालत ने यादव की रोक लगाने की अर्जी को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मामला पहले से ही आरोपों पर बहस के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध है।
लालू प्रसाद यादव ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में उनकी कानूनी टीम ने तर्क दिया कि एजेंसी ने उनके खिलाफ आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना अपनी जांच जारी रखी। सिब्बल ने तर्क दिया कि मामले में शुरू से ही कानूनी आधार का अभाव था: "मुझे ट्रायल कोर्ट में जाकर आरोप पर बहस क्यों करनी चाहिए? संज्ञान लेना अपने आप में बुरा है।"