Ajmer Blackmail Scandal केस में आ गया सबसे बड़ा फैसला, सभी 6 दोषी करार, जब खादिमों और कांग्रेस की करतूत से हिल गया था पूरा देश

By अभिनय आकाश | Aug 20, 2024

देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल और अजमेर ब्लैकमेल कांड में कोर्ट ने बाकी 7 आरोपियों में से 6 (नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ ​​टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल गनी, सैयद जमीर हुसैन) को दोषी करार दिया। अजमेर की विशेष अदालत पोक्सो कोर्ट संख्या दोपहर 2 बजे सजा सुनाएगी। वहीं इकबाल भाटी को एंबुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया है. बाकी आरोपी पहले से ही कोर्ट में मौजूद हैं। इन छह आरोपियों के खिलाफ 23 जून 2001 को आरोप पत्र पेश किया गया था। 6 आरोपियों की सुनवाई इसी साल जुलाई में ट्रायल कोर्ट में पूरी हो गई थी। अजमेर की पोक्सो कोर्ट-2 में 8 अगस्त को फैसला आना था। छह आरोपियों में से एक खराब स्वास्थ्य के कारण अदालत में पेश नहीं हो सका। फैसले की तारीख 20 अगस्त दी गई। 

1992 में 100 से अधिक कॉलेज लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उनकी नग्न तस्वीरें प्रसारित की गईं। इस मामले में 18 आरोपी थे। 9 लोगों को सजा हुई है। एक ने आत्महत्या कर ली। एक पर बाल उत्पीड़न के आरोप में अलग से मुकदमा चलाया गया और एक फरार है, जिसे अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। ये घटना साल 1992 की है। इस अपराध के मास्टरमाइंड अजमेर युवा कांग्रेस अध्यक्ष (तत्कालीन) फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती (तत्कालीन युवा कांग्रेस संयुक्त सचिव) और अनवर चिश्ती (तत्कालीन युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष) और अन्य आरोपी एक व्यापारी के बेटे के दोस्त थे। उसके साथ बलात्कार किया गया और तस्वीरें खींची गईं। ब्लैकमेल करने के बाद वे उसकी प्रेमिका को पोल्ट्री फार्म में ले आए और उसके साथ बलात्कार किया। एक रील कैमरे ने उनकी नग्न तस्वीरें ले लीं. उसे अपने दोस्तों को भी उनके पास लाने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई लड़कियों से बलात्कार किया और नग्न तस्वीरें खींचीं। इसके बाद वह लोगों को अलग-अलग जगहों पर बुलाकर ब्लैकमेल करने लगा। 

6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली

आरोपी ने फोटो डेवलप करने के लिए रील दी थी। न्यूड तस्वीरें देखने के बाद लैब स्टाफ के होश उड़ गए। फोटो लैब से ही लड़कियों की न्यूड तस्वीरें बाजार में आ गईं। कुछ लोगों के पास मास्टर प्रिंट थे, लेकिन उनकी ज़ेरॉक्स प्रतियां शहर में प्रसारित होने लगीं। यह फोटो जिसके हाथ लगी उसने लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस वजह से 6 कॉलेज लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। 

पहली चार्जशीट में 12 आरोपियों के नाम थे

पुलिस ने इस मामले में कैलाश सोनी, हरीश तोलानी, फारूक चिश्ती, इशरत अली, मोइजुल्लाह उर्फ ​​पुतान इलाहाबादी, परवेज अंसारी, नसीम उर्फ ​​टार्जन, पुरूषोत्तम उर्फ ​​बबली, महेश लुधानी, अनवर चिश्ती, शमसु उर्फ ​​माराडोना और चिश्ती को गिरफ्तार किया है 30 नवंबर 1992 को अजमेर कोर्ट में पहली चार्जशीट पेश की गई। 

अलग-अलग आरोपपत्र दाखिल करने में पुलिस की गलती

पहली चार्जशीट 8 आरोपियों के खिलाफ थी और फिर 4 अलग-अलग चार्ज शीट 4 आरोपियों के खिलाफ थीं. इसके बाद भी पुलिस ने 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ 4 और आरोप पत्र पेश किये. यहीं पुलिस से सबसे बड़ी गलती हुई, इसलिए 32 साल बाद भी इस मामले में न्याय नहीं मिल सका है। इसके बाद पुलिस ने ये सभी आरोप पत्र 173 सीआरपीसी के तहत दाखिल किए. इस वजह से हर बार मामले में नए आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद नई चार्जशीट दाखिल करनी पड़ती थी. पहले से चल रहे परीक्षण को रोककर नया परीक्षण किया गया. इसलिए पीड़ितों और गवाहों को भी एक ही जवाब के लिए बार-बार कोर्ट आना पड़ता था। 

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