Bihar: मंदिरों-मठों को लेकर बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला, देनी होगी संपत्ति की जानकारी

By अंकित सिंह | Aug 08, 2024

बिहार सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को निर्देश दिया है कि वे अपने क्षेत्रों में अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, इन संस्थाओं को ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को अपनी अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। बीएसबीआरटी राज्य के कानून विभाग के अधीन कार्य करता है। इस मामले पर बोलते हुए, बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा, "सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए।"


 

इसे भी पढ़ें: अजब बिहार की गजब कहानी, नदी या सड़क के बिना ही बीच खेत में ही बना दिया पुल, जांच के आदेश


उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पंजीकृत मंदिरों और मठों की अचल संपत्तियों का ब्यौरा ऑनलाइन प्रकाशन के लिए बीएसबीआरटी को तुरंत प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा, "मैंने हाल ही में इस संबंध में सभी डीएम को एक पत्र भेजा है। अभी तक केवल 18 जिलों ने बीएसबीआरटी को डेटा प्रस्तुत किया है।" उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में पंजीकृत मंदिरों और मठों की अचल संपत्तियों की बिक्री या खरीद न हो।

 

इसे भी पढ़ें: Bihar की राजनीति पर बोले PK, राजनीतिक सफर के आखिरी पड़ाव पर नीतीश, अगला चुनाव NDA बनाम जन सुराज होगा


उन्होंने बताया कि बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के अनुसार, बिहार में सभी सार्वजनिक मंदिर, मठ, ट्रस्ट और धर्मशालाओं को बीएसबीआरटी के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों की अवैध संपत्ति के लेन-देन में शामिल लोगों के साथ-साथ बीएसबीआरटी के साथ पंजीकरण न कराने वाली अपंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।" इन मुद्दों को हल करने के लिए कानून, राजस्व और भूमि सुधार विभागों के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों मंदिरों की भूमि सहित संपत्ति को अनधिकृत दावों से बचाने के लिए पंजीकरण महत्वपूर्ण है।

प्रमुख खबरें

Gaurav Gogoi के कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाएगी: Himanta

India Gate पर माओवादी नारे लगाने के मामले में छह को जमानत, चार की याचिका खारिज

Hyderabad में Messi और Revanth Reddy के बीच मैत्री फुटबॉल मुकाबले में शामिल होंगे Rahul Gandhi

Meerut में किशोरी से दुष्कर्म के लिए व्यक्ति को 20 वर्ष की कारावास की सजा