Bilkis Bano Case: SC ने जल्द पीठ गठित करने से किया इनकार, कहा- रोज एक ही मामले को मेंशन करना इरीटेटिंग है

By अभिनय आकाश | Dec 14, 2022

2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और उसके परिवार की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 लोगों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नई बेंच गठित करने के अनुरोध पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बिल्किस बानो के वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा के समक्ष अनुरोध किया था, इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों में से एक न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के कल बाहर निकलने के बाद उन्हें एक नई पीठ स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा था।

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मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "याचिका को सूचीबद्ध किया जाएगा। कृपया बार-बार एक ही बात का उल्लेख न करें। यह बहुत परेशान करने वाला है।  जस्टिस बेला त्रिवेदी के केस से बाहर होने के बाद चीफ जस्टिस को बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करना पड़ा है। 11 दोषियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने एक पुरानी नीति के तहत रिहा कर दिया था। 

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फैसले का बचाव करते हुए, गुजरात सरकार ने केंद्र की मंजूरी का हवाला दिया। गुजरात ने एक दोषी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात सरकार 1992 की छूट नीति के तहत उन्हें रिहा करने पर विचार कर सकती है। जवाब में, गुजरात ने सीबीआई और एक विशेष न्यायाधीश की कड़ी आपत्तियों को खारिज करते हुए सभी 11 को मुक्त कर दिया।

निम्नलिखित पीठों ने अब तक मामले की सुनवाई की है:

पूर्व सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीसी नागरत्न की खंडपीठ

जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच


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