By अभिनय आकाश | Jan 23, 2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रानी कपूर द्वारा आरके फैमिली ट्रस्ट के विघटन के संबंध में दायर किए गए दीवानी मुकदमे की संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुनवाई की तारीख 28 जनवरी तक के लिए पुनः निर्धारित कर दी। न्यायालय ने पाया कि उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है और संकेत दिया कि मामले की लंबी सुनवाई करनी होगी। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने पक्षों को अपने प्रारंभिक तर्कों से उत्पन्न किसी भी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए संक्षिप्त लिखित दलीलें प्रस्तुत करने की अनुमति दी। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की माता रानी कपूर ने आरके फैमिली ट्रस्ट के गठन और प्रशासन से संबंधित परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए न्यायालय का रुख किया है।
अपने मुकदमे में उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रस्ट का गठन और संचालन उनकी जानकारी या सहमति के बिना किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें उन संपत्तियों के लाभकारी स्वामित्व से वंचित कर दिया गया, जिन पर उनका दावा है कि वे मूल रूप से उनकी थीं।
वादी के अनुसार, संबंधित घटनाएँ उस समय घटीं जब वे स्ट्रोक के बाद चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ थीं और अपने व्यक्तिगत और वित्तीय मामलों के प्रबंधन के लिए अपने बेटे पर निर्भर थीं। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी संपत्ति उनके नियंत्रण में रहेगी और उनके हित में प्रबंधित की जाएगी। मुकदमे में आगे आरोप लगाया गया है कि उनके दिवंगत बेटे ने या तो किसी के प्रभाव में आकर कार्य किया या ट्रस्ट व्यवस्था को लागू करने में खुद का इस्तेमाल होने दिया।
रानी कपूर ने दावा किया है कि उन्हें दिए गए आश्वासनों के आधार पर वे यह मानती रहीं कि उनकी संपत्ति सुरक्षित है, जबकि कथित तौर पर ऐसे लेन-देन किए गए जिनसे उनके स्वामित्व अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें दस्तावेजों की सामग्री या कानूनी निहितार्थों के बारे में पूरी जानकारी दिए बिना उन पर हस्ताक्षर करवाए गए और कुछ दस्तावेजों पर खाली हस्ताक्षर किए गए। ये आरोप प्रिया कपूर और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए हैं, जिन पर ट्रस्ट संरचना की वास्तविक प्रकृति और परिणामों को छिपाने का आरोप है।