अरविंद केजरीवाल की जमानत पर BJP बोली, आप निर्दोष साबित नहीं हुए, 1 जून के बाद वापस जाना होगा जेल

By अंकित सिंह | May 10, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब खत्म हो चुकी दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। वह आज तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं और उन्हें 2 जून तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर आम आदमी पार्टी में जश्न है। विपक्षी दल इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे है और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। 

बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि उन्हें सिर्फ चुनाव के लिए जमानत दी गई है। उन्हें 1 जून के बाद वापस जेल जाना होगा...।" सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को आशा की किरण दी है। हमारी पार्टी, दिल्ली के लोग सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। आप नेता आतिशी ने कहा कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही अंतरिम जमानत नहीं मिली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सत्य की जीत हुई है, यह लोकतंत्र और संविधान की जीत है। लोकतंत्र की रक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी भूमिका निभाई है।

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राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के बेहद आभारी हैं...अंतरिम जमानत बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में दी गई है...लोकतंत्र को बचाने का यह आखिरी मौका है और हम नागरिकों, मीडिया और आप सभी से आह्वान करते हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 40 दिन में अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से भी ज्यादा है। SC के माध्यम से यह ईश्वर का संकेत है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है, उसमें बदलाव की जरूरत है। 

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