By अभिनय आकाश | Apr 01, 2026
विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर पंचायत चुनावों में जानबूझकर देरी करने और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि मामला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय पहुंचने के बाद अप्रैल तक चुनाव कराने के निर्देश जारी किए गए थे। हालांकि, राज्य सरकार ने आपदा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसे खारिज कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने मई के अंत तक चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया। ठाकुर ने सरकार पर 30 मार्च को जारी पूर्वव्यापी अधिसूचना के माध्यम से आरक्षण रोस्टर प्रणाली में बदलाव करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उपायुक्तों को आरक्षण आवंटन में 5 प्रतिशत तक परिवर्तन करने का अधिकार देना अनुच्छेद 243D के तहत संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, "पंचायतों में आरक्षण स्पष्ट रूप से जनसंख्या और रोटेशन पर आधारित है। इस संरचना में परिवर्तन करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करने से पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इससे प्रतिनिधित्व विकृत हो सकता है, विशेषकर महिलाओं के लिए।
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ऐसे फैसलों से आरक्षित सीटों में मनमाने बदलाव हो सकते हैं और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। ठाकुर ने कहा, "यह संविधान की भावना और लोकतांत्रिक मानदंडों के खिलाफ है। हम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।