बॉम्बे HC ने NCP विधायक हसन मुश्रीफ को गिरफ्तारी से दी गई राहत 25 जुलाई तक बढ़ाई, अजित पवार के साथ हाल ही में ली है मंत्री पद की शपथ

By अभिनय आकाश | Jul 11, 2023

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक और मंत्री हसन मुश्रीफ को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत 25 जुलाई तक जारी रखी। न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई की एकल न्यायाधीश पीठ ने मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 25 जुलाई को तय की। अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के सदस्य मुश्रीफ ने 2 जुलाई को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी।

इसे भी पढ़ें: Delhi High Court ने सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की जमानत याचिका खारिज की

इस साल अप्रैल में एक विशेष अदालत ने मुश्रीफ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत लेने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, और कहा कि विशेष अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार करके गलती की। विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, ईडी की जांच से पता चलता है कि अपराध की आय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अनुसार उत्पन्न और स्तरित की गई थी और गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से एजेंसी की जांच बाधित हो जाएगी।

प्रमुख खबरें

24 जुलाई को CJP का देशव्यापी प्रदर्शन, बड़ी संख्या में छात्रों से शामिल होने की अपील

बहराइच में खौफनाक वारदात: साफ खाना नहीं बनाने का आरोप लगाकर कलयुगी बेटे ने मां को कुल्हाड़ी से काटा

NEET Paper Leak Controversy: केंद्र बुलाएगा Floor Leaders की अहम मीटिंग, विपक्ष से चर्चा की अपील

Stock Market Fall | ईरान-अमेरिका तनाव का दलाल स्ट्रीट पर असर! सेंसेक्स 76,391 पर बंद, अदाणी पोर्ट्स और एसबीआई के शेयर फिसले