Goa के नाइटक्लब अग्निकांड में Bombay HC का आदेश, पीड़ितों को 20-20 लाख रुपये दें लूथरा बंधु

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Oct 12, 2026

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को पिछले साल उत्तरी गोवा स्थित उनके प्रतिष्ठान में लगी भीषण आग में मारे गए 25 लोगों के परिजनों को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 20-20 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने उत्तरी गोवा के अरपोरा में दिसंबर 2025 में लगी आग के पीड़ितों को राहत देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह राशि जमा करने का निर्देश मुख्य मामले में अंतिम दलीलों के अधीन होगा।

मुख्य मामले में उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।’’ उन्होंने पक्षों से अगली सुनवाई से पहले इस व्यवस्था पर सहमति बनाने को कहा। सावंत ने यह भी बताया कि आग में मारे गए चार पर्यटकों के परिजनों ने हरियाणा के एक उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मुआवजे को लेकर वह अभी तक सभी पीड़ितों के परिजनों से जवाब नहीं ले पाई हैं।

अदालत ने इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र से घटना के संबंध में लंबित मामलों की विस्तृत सूची तैयार करने को कहा। पीठ ने पक्षों से प्रस्तावित अंतरिम मुआवजे पर चर्चा करने और 21 अक्टूबर तक उसे इसके नतीजे से अवगत कराने को कहा। इस मामले पर 21 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी।

उत्तरी गोवा के अरपोरा गांव स्थित नाइटक्लब में छह दिसंबर, 2025 को उस समय आग लग गई थी, जब वहां डांस पार्टी चल रही थी। इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हुए थे। घटना के बाद थाईलैंड भाग गए लूथरा बंधुओं को 17 दिसंबर को वहां से भारत प्रत्यर्पित किया गया था।

फिलहाल वे उत्तरी गोवा की कोलवाले केंद्रीय जेल में बंद हैं।

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