By अभिनय आकाश | Oct 08, 2024
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 में राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे गए 12 विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) उम्मीदवारों की सूची को वापस लेने को चुनौती देने वाली शिवसेना (यूबीटी) नेता सुनील मोदी द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। सूची पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत की गई थी, लेकिन नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2022 में पदभार ग्रहण करने के बाद इसे वापस ले लिया। राज्यपाल ने नामांकन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था, जब वापसी हुई और शिंदे सरकार ने खाली एमएलसी सीटों के लिए नए उम्मीदवार प्रस्तावित नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने कहा कि वापसी के साथ प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सलाह वापस ले ली गई तो राज्यपाल क्या कार्रवाई करेंगे। देवड़ा ने सरकारी कामकाज को नियंत्रित करने वाले नियमों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि यदि राज्य ने वापसी को उचित ठहराने वाली कोई सामग्री प्रस्तुत की है तो राज्यपाल को एक सूचित निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले अदालत के आदेश ने राज्यपाल को कार्य करने के लिए 13 महीने की अनुमति दी थी।