By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 03, 2026
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में कैसरगंज के पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सबूतों के अभाव में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने सुबह 10 बजे इस बहुचर्चित मामले पर अपना फैसला सुनाया।
यह पूरा मामला जनवरी 2023 में सामने आया था, जब पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। तब से लेकर अब तक कुल 1133 दिनों के दौरान इस मामले में अदालत में 127 बार सुनवाई हुई। इसमें साल 2023 में 24, साल 2024 में 37, साल 2025 में 30 और साल 2026 में 36 सुनवाई शामिल हैं।
मामले की कानूनी कार्यवाही के तहत दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर अदालत ने 10 मई 2024 को आरोप तय किए थे, जिसके बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस और दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने 2 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।