By अभिनय आकाश | Jan 13, 2025
इस्लामाबाद की अदालतों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी द्वारा दायर तीन अंतरिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इस्लामाबाद के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल मुजोका ने बुशरा बीबी द्वारा दायर तीन अंतरिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजक इकबाल काखर और वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, जबकि बुशरा बीबी के वकील ने कार्यवाही के दौरान छूट के लिए याचिका पेश की।
उनके वकील ने कहा कि इससे पहले 21 दिसंबर को रावलपिंडी में एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने बुशरा बीबी को 32 मामलों में 13 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी थी। विवरण के अनुसार, बुशरा बीबी अपने वकील के साथ एटीसी के समक्ष पेश हुईं और 9 मई की हिंसा से संबंधित 23 मामलों सहित 32 मामलों में जमानत के लिए अनुरोध किया।