By अभिनय आकाश | Aug 13, 2026
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान कैबिनेट ने गुरुवार को राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026 को मंज़ूरी दे दी है और इसमें बहुविवाह पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। पटेल ने कहा कि प्रस्तावित कानून में शादी, गुज़ारा-भत्ता और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामले शामिल हैं। उन्होंने साफ़ किया कि यह कानून आदिवासी समुदायों पर लागू नहीं होगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम में ऐसे कानूनों के लागू होने का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। मंत्री ने बताया कि इन राज्यों में प्रावधानों की जांच करने के बाद, कमेटी ने हाल ही में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर यह बिल लाया गया है।प्रस्तावित राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, 2026 के तहत, कानून लागू होने के बाद शादी के 60 दिनों के भीतर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा। हालाँकि, तय समय के भीतर शादी का रजिस्ट्रेशन न कराने पर शादी अमान्य नहीं होगी।