By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 18, 2026
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) में सफल एक छात्र के ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोध पर तुरंत विचार करें। छात्र ने दावा किया था कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में उसकी मां का नाम नहीं होने के कारण उसे प्रमाण-पत्र देने से इनकार कर दिया गया। अदालत ने कहा कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के इच्छुक याचिकाकर्ता प्रियांशु मुखर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में मतदान किया था।