कैप्टन अरविंद कथपालिया की नियुक्ति को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया: एयर इंडिया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 01, 2019

नयी दिल्ली। एअर इंडिया के पायलट अरविंद कठपालिया की क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के तौर पर विवादित नियुक्ति के फैसले को कुछ घंटों बाद ही एयरलाइंस ने मंगलवार को टाल दिया। कठपालिया का उड़ान लाइसेंस नवंबर 2018 में उड़ान पूर्व मदिरा परीक्षण में नाकाम रहने पर निलंबित कर दिया गया था। एअर इंडिया की तरफ से जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि पंकज कुमार, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के 30 अप्रैल 2019 को सेवानिवृत्त होने के बाद कैप्टन अरविंद कठपालिया एक मई 2019 से क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) का पदभार ग्रहण करेंगे। एअर इंडिया के नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले पायलटों का प्रतिनिधित्व करने वाली इंडियन कमर्शियल पायलट असोसिएशन (आईसीपीए) ने कहा कि एक दागी अधिकारी की पदोन्नति के लिये सर्वोच्च अधिकारी काफी मेहनत कर रहे हैं। 

हालांकि, इसके कुछ समय बाद एअर इंडिया ने एक और अधिसूचना जारी कर कहा कि कैप्टन अरविंद कठपालिया को क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) का प्रभार सौंपने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक निलंबित रहेगी। कठपालिया की नियुक्ति के निलंबन के लिये कोई कारण नहीं बताया गया है। इससे पूर्व एअर इंडिया के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा था कि उत्तरी क्षेत्र के निदेशक के तौर पर कठपालिया की नियुक्ति “नियमों के अनुरूप है। 

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प्रवक्ता ने कहा कि पूर्व में वह कार्यकारी निदेशक थे जो क्षेत्रीय निदेशक के बराबर होता है। कठपालिया को पिछले साल 11 नवंबर को उनके एअर इंडिया की नयी दिल्ली-लंदन उड़ान से पहले किये गए दो ब्रेथ एनालाइजर (बीए) परीक्षण में पॉजीटिव पाया गया था। अगले दिन विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने उनके उड़ान लाइसेंस को तीन साल के लिये निलंबित कर दिया था और 13 नवंबर को नागर विमानन मंत्रालय ने उन्हें निदेशक संचालन के पद से हटाने का आदेश जारी किया था। एक हफ्ते बाद हालांकि एअर इंडिया ने उन्हें कार्यकारी निदेशक के पद पर तैनाती दी थी।

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आईसीपीए ने कठपालिया की नियुक्ति की “कड़ी” निंदा की थी। संगठन ने कहा कि उन्हें उत्तरी क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है जहां वह उन लोगों को धमका सकेंगे जिन्होंने पुलिस जांच में बयान दिया। कमांडर्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) के अंतर्गत आती है। यह नैतिक रूप से गलत है। विमान नियमावली का नियम 24 किसी भी विमान के संचालन से 12 घंटे पहले पायलट को मदिरा के सेवन से रोकता है और उसके लिये विमान संचालन से पहले और बाद में मदिरा परीक्षण कराना अनिवार्य है। 

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