By रेनू तिवारी | Jul 13, 2024
पिछले साल जुलाई में आग लगने से जान बचाने के दौरान शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के माता-पिता ने भारतीय सेना की 'निकटतम परिजन' नीति में बदलाव की मांग की है, जिसके तहत सेना के किसी जवान की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों या निकटतम रिश्तेदारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बदलाव की मांग कैप्टन सिंह को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने के कुछ दिनों बाद की गई है। उनकी पत्नी स्मृति ने समारोह में पुरस्कार स्वीकार किया और अपने पति के साथ अपने जीवन के बारे में बात की, जिसका वीडियो इंटरनेट पर व्यापक रूप से साझा किया गया।
हालांकि, इसके कुछ दिनों बाद ही शहीद सैनिक के माता-पिता मीडिया के सामने आए और NOK नीति में बदलाव की मांग की। यह मांग उनके आरोपों से उपजी है कि स्मृति ने उनसे सभी संबंध तोड़ लिए हैं और उनके बेटे के मरणोपरांत सम्मान के साथ घर छोड़ दिया है। वीर जवान के पिता रवि प्रताप सिंह ने यह भी दावा किया कि 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्वारा उनके बेटे को प्रदान किया गया कीर्ति चक्र भी वे नहीं उठा पाए, क्योंकि पुरस्कार समारोह के बाद उनकी बहू ने इसे वापस ले लिया।
एनओके कानून में बदलाव की मांग करते हुए पिता ने दिवंगत सैनिक के माता-पिता और पत्नी को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि और अन्य सुविधाओं में समायोजन को शामिल करने की भी मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को सैनिक के माता-पिता और पत्नी को सैन्य सम्मान की एक प्रति प्रदान करनी चाहिए, ताकि पत्नी के चले जाने की स्थिति में वे अपने बेटे की यादों को संजो सकें।
भारतीय सेना के एनओके नियम क्या हैं?
भारतीय सेना के नियमों के अनुसार, यदि सेवा में किसी भी कर्मी के साथ कुछ होता है, तो अनुग्रह राशि उसके निकटतम रिश्तेदार को दी जाती है। जब कोई व्यक्ति भारतीय सेना में सैनिक बन जाता है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक मृत्यु के बाद मिलने वाली धनराशि के लाभार्थी बन जाते हैं या उनका नाम उसके निकटतम रिश्तेदार के रूप में दर्ज किया जाता है। हालाँकि, यदि कैडेट या अधिकारी विवाहित हो जाता है, तो NOK रिकॉर्ड में उसके माता-पिता का स्थान उसके पति या पत्नी को मिल जाता है।