परिवार के चार सदस्यों की हत्या का मामला : उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 19, 2025

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने परिवार के चार सदस्यों की हत्या के लिए एक व्यक्ति को सुनाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है। न्यायालय ने सजा में बदलाव करते हुए घटना के समय व्यक्ति के नशे की हालत में होने और उसके एक नाबालिग बेटे को देखभाल की जरूरत होने का जिक्र किया।

राज्य के रायसेन जिले के सिमरेघाट गांव में 16 मई, 2019 को अपनी पत्नी सुनीता, पिता जालम सिंह, मां शारदा और बेटे सिद्धांत की हत्या के लिए जितेंद्र पुरविया को एक निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

बृहस्पतिवार को अपने आदेश में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, ‘‘हमारा मानना ​​है कि तथ्यों और परिस्थितियों, यानी घटना के समय व्यक्ति की नशे की हालत और जीवित नाबालिग बेटे की देखभाल को ध्यान में रखा जाना चाहिए।’’ पीठ ने कहा कि ये तथ्य मौत की सजा के औचित्य से कहीं अधिक हैं और इसे आजीवन कारावास में बदलने के लिए पर्याप्त परिस्थितियां हैं।

प्रमुख खबरें

GOAT इंडिया टूर 2025: लियोनल मेसी ने वीडियो साझा कर भारत को कहा धन्यवाद

FIFA The Best Awards 2025: डेम्बेले और बोनमती बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

IND vs SA लखनऊ टी20: भारत की 14वीं सीरीज़ जीत या दक्षिण अफ्रीका की वापसी

IPL Auction 2026: अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, करोड़पति क्लब में धमाकेदार एंट्री