सीबीआई अदालत ने ओडिशा रिश्वत मामले में गिरफ्तार तीन लोगों को जमानत दी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Dec 19, 2024

भुवनेश्वर की एक विशेष सीबीआई अदालत ने ओडिशा में रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार तीन लोगों को सशर्त जमानत दे दी। विशेष अदालत ने बुधवार को सार्वजनिक उपक्रम ‘ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड’ के समूह महाप्रबंधक चंचल मुखर्जी और दो ठेकेदारों---संतोष मोहराणा एवं देबदत्ता महापात्रा को जमानत दी।

अदालत ने यह भी कहा कि वे सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। सीबीआई ने सात दिसंबर की शाम शहर के एक होटल के बाहर तीनों को गिरफ्तार किया था और एक कार से 10 लाख रुपये जब्त किए थे।

सीबीआई के अनुसार, आरोपी कार्य आदेश देने और बिलों को मंजूरी देने के सिलसिले में भ्रष्ट और अवैध गतिविधियों में शामिल थे। बाद में, केंद्रीय एजेंसी ने तीनों को आठ दिनों के लिए दो चरणों में हिरासत में लेकर पूछताछ की थी।

गिरफ्तारी के बाद और जांच के दौरान, सीबीआई ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विष्णुपद सेठी सहित कई लोगों को भी तलब किया। इस बीच, ओडिशा सरकार ने कहा कि उसने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और मामले में सेठी की कथित संलिप्तता के बारे में सीबीआई की जांच के आधार पर आगे कदम उठाएगी। राज्य सरकार ने मंगलवार को सेठी को सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में पदस्थापित किया।

प्रमुख खबरें

Team India में Aaqib Nabi का ऐतिहासिक सिलेक्शन, Sri Lanka के खिलाफ Test Debut कर रचेंगे नया इतिहास

Little Dreamers ने लॉन्च की Sport बुक्स, बच्चों के लिए लाई पहली श्रृंखला

John Lewis UK में स्पोर्ट्स और वेलनेस कॉन्सेप्ट लॉन्च

Jio Freedom Offer: रिलायंस जियो ने सस्ता किया 100 Mbps Broadband Plan, अब ₹6,000 की सीधी बचत का मौका