By रेनू तिवारी | Mar 17, 2026
अभिनेत्री सेलिना जेटली और उनके भाई रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली के बीच चल रहा कानूनी विवाद अब एक नए मोड़ पर आकर समाप्त हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सेलिना जेटली की उस अर्जी को बंद कर दिया, जिसमें उन्होंने यूएई (UAE) में हिरासत में लिए गए अपने भाई से मिलने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट को सूचित किया गया कि उनके भाई ने उनसे किसी भी प्रकार का संपर्क करने से स्पष्ट मना कर दिया है।
कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली, जो UAE में हिरासत में हैं, ने काउंसलर बातचीत के दौरान साफ तौर पर कह दिया है कि वह अपनी बहन से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने इस स्टेज पर कानूनी प्रतिनिधित्व लेने से भी मना कर दिया है, और कहा है कि इस मामले पर भविष्य में कोई भी फैसला उनकी पत्नी लेंगी।
जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव ने इन बातों पर गौर करने के बाद याचिका को निपटा दिया। कोर्ट को यह भी बताया गया कि विक्रांत जेटली को उनकी गिरफ्तारी के बाद से अब तक नौ बार काउंसलर एक्सेस दिया जा चुका है।
अबू धाबी में भारतीय दूतावास द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट के सामने पेश की, जिसमें हिरासत में लिए गए अधिकारी के साथ हुई बातचीत की पूरी जानकारी थी। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई कि विक्रांत जेटली ने सेलिना जेटली से बात न करने की अपनी इच्छा को फिर से दोहराया।
पिछले कुछ हफ़्तों में इस मामले में कोर्ट की तरफ से कई निर्देश दिए गए थे। 17 फरवरी को हाई कोर्ट ने विदेश मंत्रालय को चार हफ़्तों का समय दिया था ताकि वे अबू धाबी में विक्रांत जेटली से मुलाकात का इंतज़ाम कर सकें। यह निर्देश तब आया जब उनकी पत्नी ने कोर्ट में एक नोट दाखिल किया था, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इसकी कॉपी सभी पक्षों के साथ शेयर की जाए।
12 फरवरी को कोर्ट ने मंत्रालय से मुलाकात का इंतज़ाम करने और यह सुनिश्चित करने को कहा था कि एक पावर ऑफ़ अटॉर्नी (मुख्तारनामा) एक अमीराती लॉ फर्म, 'खालिद अल मारी एंड पार्टनर्स' के पक्ष में जारी की जा सके। इस फर्म को केंद्र सरकार ने विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया था। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया था कि अगर वह इस फर्म को नियुक्त नहीं करना चाहते, तो वह किसी दूसरी फर्म का सुझाव दे सकते हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने परिवार के सदस्यों, जिनमें सेलिना जेटली और चारुल जेटली भी शामिल थीं, से आग्रह किया था कि वे विक्रांत जेटली की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए मिलकर प्रयास करें। यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने उस लॉ फर्म को एक पत्र जारी किया था, जिसमें उसे (अधिकारी को) कानूनी तौर पर पेश होने के लिए कहा गया था - जिसमें 'प्रो बोनो' (मुफ्त कानूनी सहायता) आधार भी शामिल था।
सेलिना जेटली की ओर से पेश होने वाले वकीलों में संदीप कपूर, सृष्टि अग्रवाल और राघव काकर शामिल थे।
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि भारत और UAE के बीच मौजूद कानूनी सहायता ढांचे के तहत, अदालतों के माध्यम से विदेशी नागरिकों के साथ मुलाकातों की सुविधा देने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, सरकार ने यह संकेत दिया कि दूतावास के अधिकारी विक्रांत जेटली को कानूनी प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी दे सकते हैं - बशर्ते इसके लिए स्थानीय अधिकारियों से मंज़ूरी मिल जाए।
चूंकि हिरासत में लिए गए अधिकारी ने फिलहाल किसी भी तरह के संपर्क या कानूनी सहायता लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई बंद कर दी। अब इस मामले में आगे के कदम तभी उठाए जाएंगे, जब अधिकारी खुद इसमें शामिल होने की इच्छा ज़ाहिर करेगा।