केंद्रीय सूचना आयोग का निर्देश: पेट्रोल उत्पादन और इथेनॉल मिश्रण के आंकड़े सार्वजनिक करे पेट्रोलियम मंत्रालय की इकाई

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 13, 2026

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने पेट्रोलियम मंत्रालय की योजना इकाई पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। आयोग ने पीपीएसी को पेट्रोल के उत्पादन, आयात, इथेनॉल की खरीद, इसके मिश्रण और पेट्रोलियम क्षेत्र में होने वाले मुनाफे से जुड़े ऐतिहासिक आंकड़े सार्वजनिक करने को कहा है। यह कदम तब उठाया गया जब आयोग ने पाया कि एक आरटीआई आवेदक को पीपीएसी द्वारा केवल आंशिक सूचना उपलब्ध कराई गई थी।

आरटीआई आवेदन के जरिए देश में पेट्रोल और इथेनॉल कार्यक्रम से जुड़ी छह महत्वपूर्ण श्रेणियों में जानकारी मांगी गई थी। इनमें ईंधन का उत्पादन, आयात, इथेनॉल मिश्रण के मानक, इसकी खरीद और खपत, आपूर्तिकर्ताओं का ब्योरा और पेट्रोल की बिक्री से होने वाला मुनाफा शामिल था। आयोग ने स्पष्ट किया कि चूंकि प्रतिवादी ने अब तक केवल आंशिक जानकारी ही दी है, इसलिए अब विभिन्न बिंदुओं पर संशोधित जवाब देना जरूरी है।

आवेदन में साल 2014-15 से पेट्रोल की खरीद, आयात और घरेलू उत्पादन के साथ-साथ इन पर होने वाले सालाना खर्च का स्रोत-वार विवरण मांगा गया था। पीपीएसी ने पहले तर्क दिया था कि सामान्य आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, लेकिन कंपनी-विशेष की जानकारी व्यावसायिक और गोपनीय है जिसे आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(डी) और 8(1)(ई) के तहत छूट प्राप्त है। हालांकि, जब आवेदक ने कहा कि वह वेबसाइट पर ये आंकड़े नहीं खोज पा रहे हैं, तो आयोग ने पीपीएसी को सभी उपलब्ध सूचनाओं की सॉफ्ट कॉपी सीधे आवेदक के ई-मेल पर भेजने का आदेश दिया।

इसी तरह इथेनॉल मिश्रण के मानदंडों और सरकारी अधिसूचनाओं के मामले में भी आयोग ने पीपीएसी को विशिष्ट वेबसाइट लिंक देने को कहा है। पीपीएसी ने बताया कि यह नियमन राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत आता है। वहीं इथेनॉल आपूर्तिकर्ताओं की सूची के बारे में जानकारी न होने पर, आयोग ने इस बिंदु को संबंधित लोक प्राधिकरण के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, जो इस जानकारी का संरक्षक है।

अंत में, पेट्रोल बिक्री से होने वाले मुनाफे और लाभ मार्जिन की गणना के संबंध में भी आयोग ने ऐतिहासिक डेटा ई-मेल के माध्यम से साझा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने पीपीएसी को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में किसी भी जानकारी से इनकार करते समय आरटीआई अधिनियम, 2005 की संबंधित छूटों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए नया जवाब जारी किया जाए।

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