By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 11, 2026
छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों को उनका प्रतिनिधि नियुक्त किये जाने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य या राज्य सभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएं) नियम, 2022 में संशोधन कर अधिसूचना प्रकाशित की है।