By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 21, 2018
नयी दिल्ली। सरकार ने कहा है कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) अब अपील करने वाले या शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद भी अपीलों और शिकायतों पर फैसला करेगा। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम सूचना मांगने वालों को कानून के तहत अपने आवेदनों के निपटारे को लेकर सरकारी विभागों से असंतुष्ट होने पर दूसरी अपील और शिकायतों के साथ सीआईसी का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है।
वर्ष में 2017 में तय नियमों के अनुसार अपील करने वाला या शिकायतकर्ता की मृत्यु होने पर सीआईसी के समक्ष मामले की सुनवाई समाप्त हो जाएगी। ताजा निर्देशों का इसलिये महत्व है क्योंकि देश के अलग-अलग हिस्सों में संभावित घोटालों या सरकारी विभागों में अनियमितता से संबंधित सूचना मांगने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं ने 2017 के नियमों के प्रावधानों का विरोध किया है। इसमें वह प्रावधान भी शामिल है जो अपीलकर्ता की मौत की स्थिति में अपील पर सुनवाई नहीं करने की अनुमति देता है। आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि इसका लक्ष्य अधिनियम को हल्का करना है।
आरटीआई मामलों के नोडल विभाग कार्मिक मंत्रालय ने जारी एक वक्तव्य में कहा, ‘ऐसे वाकये हुए हैं जहां अपील करने वाले/शिकायतकर्ता की आयोग द्वारा उनके मामले पर विचार किये जाने से पहले मृत्यु हो गई है।’ सीआईसी ने इस मुद्दे पर हाल में अपनी बैठक में विचार किया और इस बात का फैसला किया कि अपील करने वाले / शिकायतकर्ता की मौत की स्थिति में पहले की तरह दूसरी अपील या शिकायत पर सुनवाई होगी और फैसले को आयोग की वेबसाइट पर डाला जाएगा।