'कर्तव्य का पद, शक्ति का नहीं': CJI गवई ने 41 साल के सफर को बताया संतोषजनक, बोले- न्यायपालिका का कप्तान बनना सौभाग्य की बात

By अंकित सिंह | Nov 21, 2025

23 नवंबर को अपनी सेवानिवृत्ति से पहले, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में अपना विदाई भाषण देते हुए, मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने गुरुवार को कहा कि उनके 41 साल के करियर का सबसे बड़ा सौभाग्य उस समय भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करना था जब देश भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। उन्होंने अपने अंतिम संबोधन में संवैधानिक मील के पत्थर को केंद्र में रखते हुए कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उस समय भारतीय न्यायपालिका का कप्तान था जब भारत भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा था।

 

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गवई ने अपने कार्यकाल के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर विचार किया और याद दिलाया कि संविधान, “जैसा कि डॉ. अंबेडकर ने कहा था, एक विकासशील दस्तावेज़ है,” देश की बदलती आकांक्षाओं के अनुकूल ढलता रहा है। उन्होंने कहा कि उनके न्यायिक दर्शन को डॉ. बीआर अंबेडकर और उनके पिता ने गहराई से आकार दिया है। उन्होंने कहा, “डॉ. अंबेडकर के 25 नवंबर के भाषण में हमेशा सामाजिक न्याय की वकालत की गई,” और आगे कहा कि उन्होंने “मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाकर न्याय करने की जहाँ तक संभव हो सका, कोशिश की।”

 

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भावुक होते हुए, गवई ने स्वीकार किया कि मेरी आवाज़ रुँधी हुई और भावनाओं से भरी हुई है, और उन्होंने अपने पेशेवर सफ़र को बेहद संतोषजनक बताया। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि न्यायाधीशों को अपनी भूमिका विनम्रता से निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक न्यायाधीश के तौर पर, मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि यह कोई शक्ति का पद नहीं, बल्कि कर्तव्य का पद है। मुख्य न्यायाधीश मनोनीत न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गवई की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके नेतृत्व की प्रशंसा की और उनकी आवाज को "स्पष्ट, सिद्धांतबद्ध और निर्णायक" बताया।


उन्होंने आगे कहा कि मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही महान संस्था है। सिर्फ़ जज ही नहीं, बल्कि पूरा सुप्रीम कोर्ट, बार, रजिस्ट्री और कर्मचारी ही फ़ैसले लेने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए, मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि बार के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और SCAORA (सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन) को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

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