By अभिनय आकाश | Dec 03, 2024
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले 2023 कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सीजेआई खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया कि मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जिसका सीजेआई हिस्सा नहीं है।
मामला सामने आते ही सीजेआई ने कहा कि उन्हें पहले यह तय करना होगा कि उन्हें इसकी सुनवाई करने वाली पीठ में होना चाहिए या नहीं। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि सीजेआई खन्ना अतीत में जो हिस्सा थे, वह इस मामले में केवल एक अंतरिम आदेश था। सीजेआई खन्ना ने कहा कि उस समय स्थिति थोड़ी अलग थी।