हिमाचल: सामाजिक, धार्मिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध, सरकारी कार्यालयों में पांच दिन कामकाज

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 09, 2022

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक के प्रयासों के तहत जहां अपने कार्यालयों के सप्ताह में पांच दिन खुलने की रविवार को घोषणा की, वहीं 10 से 24 जनवरी तक सभी सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को सोमवार से शुक्रवार तक की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया। एक आदेश के अनुसार, सरकार ने इंडोर शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए 100 से अधिक और आउटडोर आयोजनों के लिए 300 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि, ये प्रतिबंध आपात सेवाओं से संबंधित कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे। 

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश, पांच प्रतिशत कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित

प्रदेश में आठ जनवरी तक कोविड-19 के 2,31,587 मामले दर्ज किये गये हैं, जिनमें 3,864 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले, राज्य सरकार ने अगले आदेश तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया था और शैक्षणिक संस्थानों को 26 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया था। राज्य के मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘हिमाचल प्रदेश सचिवालय सहित सरकारी विभागों/पीएसयू/स्थानीय निकायों/स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे और ये कार्यालय शेष कार्य दिवसों पर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे।’’ 

प्रमुख खबरें

टर्बुलेंस का शिकार हुई Air India Flight का पायलट डोप टेस्ट में फेल, जांच में जुटा DGCA

BIS बढ़ाएगा Silver Jewellery की जांच क्षमता, दो वर्षों में होगा लैब का विस्तार

PM Modi ने भारत छोड़ो आंदोलन के वीरों को किया याद, साहस को बताया हर भारतीय की प्रेरणा

RC Bhargava ने आर्थिक सुधार तेज करने का किया आह्वान, Maruti Suzuki ने बायोगैस में बढ़ाया निवेश