By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 14, 2021
उच्चतम न्यायालय में सोमवार को अवमानना याचिका दायर कर केंद्र पर कोविड -19 से मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह मुआवजा देने से संबंधित शीर्ष अदालत के 30 जून, 2021 के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया है।
अवमानना याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने फैसले का पूरी तरह से पालन नहीं किया और आंशिक अनुपालन रिपोर्ट दायर की। अधिवक्ता रीपक कंसल द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि अवमाननाकर्ता कोरोना के कारण मरने वाले पीड़ितों के परिवार को मुआवजा देने से संबंधित शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था, “हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश देते हैं कि वह डीएमए 2005 की धारा 12(3) के तहत, कोविड-19 महामारी के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को मौत के लिये अनुग्रह सहायता प्रदान करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी करे।