कोरोना वायरस का कहर, भारत में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 84 हुई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 14, 2020

स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के सत्यापित मामलों की संख्या बढ़कर 84 हो गयी है जिनमें दिल्ली और कर्नाटक की दो मौतें शामिल हैं। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस विषाणु से संक्रमित पाये गये सात व्यक्तियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है। उनमें पांच उत्तर प्रदेश और एक एक राजस्थान एवं दिल्ली के मरीजे थे।दिल्ली से अब तक कोरोना वायरस के छह और उत्तर प्रदेश से 11 सत्यापित मामले सामने आये। कर्नाटक में इस रोग के छह, कर्नाटक में 14, लद्दाख में तीन और जम्मू कश्मीर में दो मरीज हैं। इसके अलावा, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और पंजाब से इस रोग के एक एक मामले सामने आये हैं। 

केरल में इस बीमारी के 19 मामले सामने आये जिनमें से तीन मरीजों को संक्रमण से मुक्ति मिलने के बाद पिछले महीने अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी।मंत्रालय के अनुसार कुल 84 मामलों में 17 विदेशी मरीज हैं और उनमें भी 16 इतावली एवं एक कनाडाई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में विशेष सचिव संजीव कुमार ने कहा, ‘‘भारत में कोरोना वायरस के सत्यापित मामलों की संख्या बढ़कर 84 हो गयी है।’’उन्होंने कहा कि इन 84 लोगों के संपर्क में आये 4000 से अधिक लोगों की पहचान कर ली गयी है और उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।उन्होंने कहा कि ऐसी भी स्थितियां सामने आयी है जहां लोग संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने के बावजूद पृथक रखे जाने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ईरान से भारतीय यात्रियों को लेकर आ रही महान एअर की उड़ान शनिवार आधी रात को मुम्बई पहुंचेगी। 

इटली से भारतीय विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए एअर इंडिया की एक विशेष उड़ान इटली के मिलान भेजी जा रही है। कुमार ने कहा कि सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सामुदायिक निगरानी, पृथक वार्ड, पर्याप्त पीपीई, प्रशिक्षित श्रमबल और तीव्र कार्रवाई दल जैसी सभी जरूरी सुविधाएं और मजबूत की जा रही हैं। सरकार कोरोना वायरस की पृष्ठभूमि में मास्क और हैंड सैनेटाइजर जैसी चीजों की कमी और कालाबाजारी के मद्देनजर शुक्रवार को एन 95 समेत मास्कों एवं हैंड सैनेटाइजरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जरूरी वस्तुएं घोषित कर कर चुकी है।ये चीजें जून आखिर तक जरूरी वस्तुओं की श्रेणी में होंगी। इस कदम का लक्ष्य उचित दाम पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा जमाखारों एवं कालाबाजारियों पर कार्रवाई करना है। 

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