पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा पर लगा दो करोड़ का जुर्माना, एनआईसीई को बदनाम करने का लगा आरोप

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 22, 2021

बेंगलुरु। कर्नाटक में बेंगलुरु की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा को 10 साल पहले एक टेलीविजन साक्षात्कार में नंदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (एनआईसीई) के खिलाफ अपमानजनक बयान के लिए कंपनी को हर्जाने के रूप में दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आठवें नगर दीवानी एवं सत्र न्यायाधीश मल्लनगौडा ने एनआईसीई द्वारा दायर मुकदमे पर यह निर्देश दिया है। कंपनी के प्रवर्तक और प्रबंध निदेशक अशोक खेनी हैं, जो बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक हैं।

इसे भी पढ़ें: असम ने ग्रामीण संपत्ति सर्वेक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ किया समझौता

एक कन्नड़ समाचार चैनल पर 28 जून 2011 को प्रसारित साक्षात्कार का उल्लेख करते हुए, अदालत ने अपमानजनक टिप्पणियों के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए देवेगौड़ा को कंपनी को दो करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है। जनता दल (सेकुलर) प्रमुख ने एनआईसीई परियोजना पर निशाना साधा था और उसे ‘लूट’ बताया था। अदालत ने कहा कि जिस परियोजना पर सवाल किए गए, उसे कर्नाटक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में बरकरार रखा है। अदालत ने 17 जून के अपने फैसले में कहा कि कंपनी की परियोजना बड़ी है और कर्नाटक के हित में है। अदालत ने कहा, “ अगर भविष्य में इस तरह के अपमानजनक बयान देने की अनुमति दी जाती है, तो निश्चित रूप से, कर्नाटक राज्य के व्यापक जनहित वाली इस जैसी बड़ी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होगी।” उसने कहा, “ अदालत को लगता है कि प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी करके ऐसे बयानों पर अंकुश लगाना जरूरी है।

प्रमुख खबरें

Madhya Pradesh के दतिया जिले में बस पलटने से 28 पुलिसकर्मी घायल

Karpoori Thakur के कार्यकाल में मुसलमानों समेत सभी वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई: तेजस्वी

धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के आरोप में प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी

पिछले कुछ दिन से बीमार था, लगा कि आज खेल नहीं सकूंगा : Siraj