अदालत ने अनुब्रत की याचिका खारिज की, ED द्वारा Delhi ले जाने का मार्ग प्रशस्त

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 05, 2023

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल द्वारा दायर उस याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शनिवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने एक विशेष सीबीआई अदालत द्वारा जारी एक पेशी वारंट को चुनौती दी थी। इससे पशु तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली ले जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अदालत ने साथ ही मंडल को ‘फोरम शॉपिंग’ के लिए एक लाख रुपये जुर्माने का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

न्यायमूर्ति चौधरी ने निर्देश दिया कि एक चिकित्सा अधिकारी मंडल के साथ दिल्ली जाएगा और उनके राष्ट्रीय राजधानी में पहुंचने के तुरंत बाद चिकित्सकों द्वारा उनकी चिकित्सकीय जांच की जाएगी। यह निर्देश दिया गया कि मंडल की दिल्ली में निचली अदालत के समक्ष पेशी के समय उक्त मेडिकल कागजात उसके समक्ष पेश किए जाएं।

अदालत ने कहा कि मंडल ने ईडी द्वारा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी ले जाने से रोकने के लिए कलकत्ता और दिल्ली उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया और ‘फोरम शॉपिंग’ का सहारा लिया। न्यायमूर्ति चौधरी ने अदालत की प्रक्रिया से छुट के लिए ‘‘देश के दो राज्यों में न्यायपालिका के सर्वोच्च आसन के समक्ष समान प्रकृति के आवेदन दायर करने के लिए उन्हें जुर्माने के रूप में उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण में एक लाख रुपये जमा कराने का निर्देश दिया।’’ टीएमसी नेता को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। उन्हें अगस्त 2022 में पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने हिरासत में लिया था।

प्रमुख खबरें

Russian Army में शामिल Surat के रमणीक सखवाला 4 महीने से लापता, परिवार परेशान

Cabinet ने Fast Track Special Courts योजना 5 साल बढ़ाई, PM Modi बोले- त्वरित न्याय मिलेगा

UP में अब कालीन नहीं बिछाएगा ‘अब्दुल’, नेता बनेगा: AIMIM प्रमुख Asaduddin Owaisi

ओडिशा के Koraput में दिखा Royal Bengal Tiger, वन विभाग ने ग्रामीणों को किया अलर्ट