By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 24, 2020
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी को तीन सप्ताह के लिये किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से शुक्रवार को तीन सप्ताह के लिये संरक्षण प्रदान कर दिया। यह संरक्षण महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की भीड़ द्वारा हत्या किये जाने से संबंधित कार्यक्रम में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिये कथित अपमानजनक बयानों के कारण उनके खिलाफ कई राज्यों में प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के मामले में दिया गया है। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगीकी दलीलों का संज्ञान लिया और कहा कि अर्नब गोस्वामी को ‘‘ न्यूज चैनलों पर प्रसारित कथित अपमानजनक कार्यक्रमों के मामले में किसी भी दंडात्मक कदमों से संरक्षण प्राप्त होगा।’’ पीठ ने यह भी कहा कि गोस्वामी तीन सप्ताह के बाद इन प्राथमिकी के सिलसिले में अग्रिम जमानत के लिये दायर कर सकते हैं और उन्हें जांच एजेन्सी के साथ सहयोग करना चाहिए। न्यायालय ने अर्नब को अपनी याचिका में संशोधन करके उनके खिलाफ शिकायतें दायर करने वाली सभी शिकायतकर्ताओं को शीर्ष अदालत में प्रतिवादी बनाने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने इन सभी प्राथमिकी को एकसाथ करने का अनुरोध करने की अनुमति प्रदान कर दी। पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाने के साथ ही नागपुर में दर्ज मानहानि का मुकदमा मुंबई की अदालत में स्थानांतरित कर दिया और इसे गोस्वामी द्वारा दायर करायी गयी प्राथमिकी के साथ जोड़ दिया।
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महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने समाचार कार्यक्रम में गोस्वामी के बयानों का जिक्र करते हुये कहा कि क्या यही बोलने की आजादी है। उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर किये जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि पुलिस को गोस्वामी के खिलाफ दायर शिकायतों की जांच की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हे किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि चूंकि गोस्वामी के खिलाफ कई राज्यों में अलग अलग प्राथमिकी दायर की गयी हैं, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करने का आधार बनता है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने दावा किया कि यह प्रसारण लाइसेंस के दुरूपयोग का मामला है और उन्होंने गोस्वामी को इस तरह के बयान देने से रोकने का अनुरोध किया इस पर न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कहा, ‘‘मीडिया पर कोई निषेध नहीं होना चाहिए। मैं मीडिया पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने खिलाफ हूं।’’ रोहतगी ने कहा कि गोस्वामी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है और उन्हें इन शिकायतों और प्राथमिकी के मामलों में दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण दिया जाना चाहिए। अर्नब ने अधिवक्ता प्रज्ञा बघेल के माध्यम से दायर इस याचिका में इन प्राथमिकी को निरस्त करने और दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करने और किसी भी शिकायत पर किसी अदालत द्वारा संज्ञान नहीं लेने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। यही नहीं,उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों ओर चैनल के सहयोगियों के लिये सुरक्षा का भी अनुरोध किया है।