कोर्ट ने दिया 2240 करोड़ के धन शोधन मामले के आरोपियों को अंतरिम संरक्षण

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 31, 2018

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने सूर्य विनायक इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े धन शोधन के एक मामले के करीब दस आरोपियों को गिरफ्तारी से एक सप्ताह का अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। यह मामला बैंक समूह से 2240 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने आरोपियों को एक एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। आरोपी पहले जारी किये गये सम्मन के अनुरूप अदालत में पेश हुए और उन्होंने नियमित जमानत की मांग वाले आवेदन दायर किये।

हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इन आवेदनों का विरोध किया और उसने उनकी याचिकाओं का विस्तृत जवाब देने के लिए समय मांगा। ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक नीतीश राना ने जमानत आवेदनों का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी को इस मामले में दलीलों के लिए समय चाहिए।

अंतरिम राहत पाने वालों में कपिलदेव अग्रवाल, पुनीत गुप्ता, सी वी एस गोपाल, रमेश कुमार सरीन, अतुल कुमार अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, विनोद मित्तल, एन के अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल, संजीव अग्रवाल और अश्विनी शर्मा शामिल हैं। ईडी ने 18 जुलाई को कुल 36 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में आरोपपत्र दायर किया था।

प्रमुख खबरें

Dhoni मेरे क्रिकेट करियर में पिता जैसी भूमिका निभा रहे हैं, उनकी सलाह से लाभ मिलता है: Pathirana

Adani समूह की कंपनी APSEZ की Philippines में बंदरगाह बनाने की योजना

Kotak Bank का शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में 25 प्रतिशत बढ़कर 5,302 करोड़ रुपये रहा

Jammu and Kashmir: पुंछ में एयरफोर्स के काफिले पर आतंकी हमला, कई जवानों के घायल होने की आशंका