By अभिनय आकाश | Mar 10, 2025
दिल्ली हाई कोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बंसुरी स्वराज के खिलाफ अपनी चुनाव याचिका में प्रतिलेख दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। यह मामला 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण के आरोपों से संबंधित है, लेकिन हाईकोर्ट ने आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया। आप नेता सोमनाथ भारती द्वारा 2024 के आम चुनावों में नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के चुनाव को चुनौती दी गई है। भारती ने आरोप लगाया है कि स्वराज का चुनाव भ्रष्ट आचरण से प्रभावित था, जिससे परिणाम कानूनी रूप से संदिग्ध हो गए। कोर्ट ने कहा कि ये कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। हम न्यायिक समय बर्बाद नहीं कर सकते।