अदालत ने अमान्य लाइसेंस के कारण शराब परोसने से रोकने के आबकारी विभाग के आदेश पर रोक लगाई

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 14, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आबकारी विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें शहर के मशहूर भोजनालय हौज खास सोशल को वैध भोजनालय लाइसेंस के अभाव में शराब परोसना बंद करने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने नौ अप्रैल के आदेश में कहा कि आठ अप्रैल 2024 के ‘कारण बताओ’ नोटिस एवं आदेश के तहत याचिकाकर्ता को शराब की सेवा का संचालन बंद करने का कहना स्पष्ट रूप से गलत है।

मामले में याचिकाकर्ता एपिफेनी हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है जो यहां हौज खास गांव में मैसर्स सोशल एंड टीनूर नाम से रेस्तरां एवं बार संचालित करता है। इसे हौज खास सोशल के नाम से भी जाना जाता है। रेस्तरां के अधिकारियों से कहा गया कि वे शराब की बिक्री न करें, क्योंकि रेस्तरां के पास वैध लाइसेंस नहीं है।

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