Arvind Kejriwal Bail | 'जब सुनवाई पटरी से उतर जाएगी तो न्यायालय स्वतंत्रता की ओर झुकेगा...' अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

By रेनू तिवारी | Sep 13, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत दे दी। यह फैसला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सुनाया। शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को पहली बार गिरफ्तार किया था। बाद में सीबीआई ने उन्हें 26 जून को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण, वे 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बावजूद तिहाड़ जेल में ही हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जमानत दे दी गई। जमानत देते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि “लंबे समय तक जेल में रहना स्वतंत्रता के लिए एक समस्या है। न्यायालय आम तौर पर स्वतंत्रता की ओर झुकते हैं। हम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।” आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी गिरफ्तारी को 5 अगस्त को बरकरार रखा गया था।

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जमानत पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "एक विकसित समाज के लिए जमानत पर एक विकसित न्यायशास्त्र की आवश्यकता है और मुकदमे के दौरान अभियुक्तों को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं ठहराया जा सकता है और यह इस न्यायालय के निर्णयों में माना गया है। जब मुकदमा पटरी से उतर जाता है तो न्यायालय स्वतंत्रता की ओर झुकेगा। इसके बाद, हमने अनुच्छेद 21 पर चर्चा की है।"

केजरीवाल के इस दावे पर कि कथित घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी एक रणनीतिक कदम था, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं थी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में है। सीबीआई ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि गिरफ्तारी क्यों आवश्यक थी और चूंकि न्यायिक आदेश था। धारा 41(ए)(3) का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। इस प्रकार (तर्क में) कोई दम नहीं है कि धारा 41(ए)(3) का अनुपालन नहीं किया गया। जब मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया है तो आईओ को इसके लिए कोई कारण बताने से छूट मिल जाती है। हमने माना है कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी में कोई प्रक्रियागत खामी नहीं है। इसलिए गिरफ्तारी वैध है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "तीन सवाल हैं: क्या सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी में कोई अवैधता थी, क्या उन्हें तुरंत रिहा किया जा सकता है और क्या आरोपपत्र दाखिल करना इस तरह की प्रकृति का है कि उन्हें केवल ट्रायल कोर्ट जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जमानत देने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं और हम तदनुसार आदेश देते हैं।"

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सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत की शर्तें तय कीं कि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर रहते हुए आबकारी नीति मामले की खूबियों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, "अरविंद केजरीवाल इस मामले के बारे में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और छूट मिलने तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई में उपस्थित रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय मामले में लगाई गई शर्तें इस मामले में भी लागू होंगी। उन्हें ट्रायल कोर्ट के साथ पूरा सहयोग करना होगा।"

सीबीआई की गिरफ़्तारी की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के जजों में मतभेद है। दोनों जजों ने अलग-अलग लेकिन एकमत फ़ैसले सुनाए, लेकिन सर्वसम्मति से माना कि मामले की सुनवाई निकट भविष्य में पूरी होने की संभावना नहीं है।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ़्तारी अवैध नहीं थी, जबकि जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि सीबीआई द्वारा की गई गिरफ़्तारी जवाब देने से ज़्यादा सवाल खड़े करती है।

"गिरफ़्तारी की ज़रूरत और ज़रूरत के बारे में, सीबीआई द्वारा की गई गिरफ़्तारी जवाब देने से ज़्यादा सवाल खड़े करती है! सीबीआई ने उन्हें गिरफ़्तार करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, हालाँकि उनसे मार्च 2023 में पूछताछ की गई थी और यह उनकी ईडी गिरफ़्तारी पर रोक लगने के बाद ही हुआ था। सीबीआई सक्रिय हो गई और उसने केजरीवाल की हिरासत माँगी और इस तरह 22 महीने से ज़्यादा समय तक गिरफ़्तारी की ज़रूरत नहीं पड़ी।

सीबीआई द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई गिरफ़्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाती है और सीबीआई द्वारा की गई इस तरह की गिरफ़्तारी सिर्फ़ ईडी मामले में दी गई ज़मानत को विफल करने के लिए थी," जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा।

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