By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 27, 2025
उच्चतम न्यायालय सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें धन शोधन के एक मामले में वसई-विरार नगर निकाय के पूर्व प्रमुख अनिल पवार की गिरफ्तारी को “अवैध” करार दिया गया था।
उच्च न्यायालय के 15 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई।
पीठ ने ईडी की याचिका पर पवार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद तय की। पवार ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने दावा किया था कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा करना अवैध और मनमाना था।