By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 05, 2020
नागपुर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने यहां बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि अदालतें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती। राकांपा नेता पवार पर विदर्भ में हुए सिंचाई घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। राज्य पुलिस ने पिछले साल हाई कोर्ट की नागपुर पीठ को बताया था कि पवार के खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
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राज्य में 2014 से पहले कांग्रेस-राकांपा सरकार के दौरान सिंचाई मंत्री रहते हुए पवार विदर्भ सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष थे। अदालत को सौंपे गए उनके हलफनामे में कहा गया कि राज्य ने पहले ही आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और अदालतें ऐसे मामलों में जांच पर निगरानी नहीं रख सकतीं। हलफनामे में यह भी कहा गया कि अदालतें किसी एक व्यक्ति को आरोपी बनाने का आदेश नहीं दे सकतीं। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।