By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 22, 2021
नयी दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने सीमा शुल्क आयुक्तालयों से कहा है कि वे ऐसा कोई भी सर्कुलर या रिपोर्ट जारी न करें जो सीमा शुल्क अधिनियम के तहत आने वाले मामलों पर व्याख्या या स्पष्टीकरण की प्रकृति का हो। इस कदम का उद्देश्य किसी भी संभावित परस्पर विरोधाभास से बचना और व्यापार करने में सुगमता को सुनिश्चित करना है।
इस समय सभी सीमा शुल्क क्षेत्रों के निदेशालयों/आयुक्तों/लेखापरीक्षा द्वारा सर्कुलर/रिपोर्ट/अलर्ट जारी किए जाते हैं ताकि जांच, लेखा परीक्षा या जोखिम विश्लेषण के दौरान पायी गयी कार्यप्रणाली, निष्कर्षों या टिप्पणियों को लेकर सूचना साझा करने को बढ़ावा दिया जा सके। इससे निष्कर्षों के समान उपयोग में मदद मिली है जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की सुरक्षा और अनुपालन का बेहतर प्रवर्तन सुनिश्चित होता है।