Delhi: बांसुरी स्वराज हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब, जानें क्या है पूरा मामला

By अंकित सिंह | Aug 14, 2024

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमनाथ भारती द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उनके निर्वाचन को 'भ्रष्ट आचरण' के आधार पर चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने स्वराज को 30 दिनों के भीतर याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राज कुमार आनंद को पार्टियों की सूची से हटा दिया, जिन्हें भारती ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने स्वराज को भारती के खिलाफ जीत दिलाने में मदद करने के लिए खड़ा किया था।

 

इसे भी पढ़ें: Jan Gan Man: Allahabad High Court ने धर्मांतरण मामले पर जो टिप्पणी की है उसने सबकी आंखें खोल दी हैं


भारती ने आरोप लगाया था कि आनंद को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया ताकि आप विधायक के पक्ष में पड़ने वाले वोट बंट जाएं। उन्होंने दावा किया था कि आनंद राष्ट्रीय राजधानी में आप सरकार में मंत्री थे और 9 अप्रैल तक उनके लिए प्रचार में सक्रिय थे, लेकिन 10 अप्रैल को उन्होंने अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अदालत ने कहा कि वह भारती की दलीलों को इस तथ्य के मद्देनजर नहीं समझ पा रही है कि चुनाव के बाद प्रकाशित परिणामों में आनंद के पक्ष में 5269 वोट पड़े थे।


न्यायमूर्ति अरोड़ा ने कहा कि यदि आनंद के सभी वोट भारती के पक्ष में होते, तो भी आप नेता स्वराज से हार जाते। अदालत ने कहा कि आनंद के खिलाफ कोई कार्रवाई का कारण नहीं बनता और इसलिए उन्हें प्रतिवादी के रूप में हटा दिया गया। अन्य प्रतिवादियों में से एक, रिटर्निंग अधिकारी, अदालत में मौजूद थे और उन्होंने इस आधार पर मामले में उनके पक्षकार बनने का विरोध किया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 82 के अनुसार न तो वे आवश्यक हैं और न ही उचित पक्षकार हैं।


 

इसे भी पढ़ें: Bihar: जेल से रिहा होंगे बाढ़ के 'छोटे सरकार', AK-47 केस में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने किया बरी


हालांकि भारती की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता केसी मित्तल ने कहा कि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक हो सकती है। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि वह चुनाव याचिका के लंबित रहने के दौरान ईवीएम और वीवीपैट जारी करने के बारे में दलीलें देना चाहेंगे। तदनुसार, अदालत ने ईवीएम और वीवीपैट जारी करने के मुद्दे को निर्धारित करने के सीमित बिंदु पर मामले की सुनवाई मंगलवार को सूचीबद्ध की।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

Bangladesh की नई BNP सरकार का शपथ ग्रहण, India-China समेत 13 देशों को भेजा न्योता

Team India का सपना, एक पारी से स्टार बने Vaibhav Sooryavanshi ने Cricket Career के लिए छोड़ी Board Exam

Asia Cup में Team India की शानदार वापसी, Pakistan को 8 विकेट से हराकर चखा पहली जीत का स्वाद

T20 World Cup 2026: Ishan Kishan के तूफान में उड़ी पाकिस्तानी टीम, भारत की धमाकेदार जीत